संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। गंगानगर कॉलोनी में करीब तीन वर्ष पहले हुए संदीप हत्याकांड में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार की अदालत ने विश्वकर्मा कॉलोनी निवासी करण उर्फ कन्नी, गंगा नगर कॉलोनी के इमरान, मुखर्जी पार्क निवासी प्रिंस उर्फ अड्डा और गंगा नगर कॉलोनी के राजा उर्फ कालू को हत्या का दोषी मानते हुए प्रत्येक पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
वारदात 24 जुलाई 2023 की रात गंगानगर कॉलोनी की ठेकेदार वाली गली में हुई थी। संदीप अपने दोस्त अंकुश के साथ घर लौट रहा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे दोषियों ने उन्हें रोक लिया। पुरानी रंजिश के चलते दोषियों ने संदीप पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया।
गंभीर रूप से घायल संदीप को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान 2 अगस्त 2023 को उसकी मौत हो गई। इसके बाद शहर जगाधरी थाना पुलिस ने पहले से दर्ज मारपीट के मामले में हत्या की धारा जोड़कर जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने चार नाबालिगों सहित कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। नाबालिग आरोपियों का मामला फिलहाल किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है। चार मुख्य दोषियों के खिलाफ वैज्ञानिक जांच, मेडिकल रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष सभी साक्ष्य मजबूती से प्रस्तुत किए। अदालत ने साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए चारों को हत्या का दोषी करार देकर सजा सुनाई। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने इसे लंबे इंतजार के बाद मिला न्याय बताया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि ठोस साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के कारण सजा दिलाने में सफलता मिली।