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दोहरा हत्याकांड के दोषी को ताउम्र कैद

Sun, 29 Sep 2013 12:16 AM IST
यमुनानगर।
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जगाधरी की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश बंसल की कोर्ट ने मां-बेटे की हत्या के आरोपी मनोहर कॉलोनी निवासी सुधीर सैनी को ताउम्र कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अदालत में दो साल तक चली सुनवाई के दौरान 21 लोगों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज ने इसे मामले को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखते हुए अपना फैसला सुनाया।

12 सितंबर 2011 को शहर पुलिस यमुनानगर को दी शिकायत में माडल कॉलोनी निवासी विपरा साहनी ने कहा कि पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात मनोहर कालोनी निवासी सुधीर सैनी से हुई थी। एमबीए की पढ़ाई के बाद जब वह अपने घर में अपनी मां शशि साहनी व भाई विक्रम साहनी के साथ रह रही थी, तो एक दिन सुधीर शादी का झांसा देकर उसे बहला फुसला कर अपने साथ पंजाब ले गया। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश की और किसी तरह उन्हें खोज निकाला। उसकी मां व भाई ने सुधीर को शादी का आश्वासन दिया और उसे लेकर घर आए गए। विपरा के मुताबिक 11 सितंबर 2011 की रात को सुधीर अचानक उसके घर पर आया।
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जब उसने सुधीर को देखकर तो उसकी चीख निगल गई। जिस कारण उसकी मां व भाई की नींद खुल गई। जब उसके भाई विक्रम ने सुधीर को अपने घर पर देखा, तो सुधीर ने एकदम से उस पर चाकू से हमला बोल दिया। जिस कारण उसका भाई लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम की चीख सुनने के बाद जब उसकी मां शशि उसे बचाने के लिए आई, तो सुधीर ने उस पर भी चाकू से हमला बोल दिया।

इस वारदात को अंजाम देने के बाद सुधीर मौके से फरार हो गया। विपरा ने बताया कि शोर सुनने के बाद उसका दूसरा भाई विकास मौके पर पहुंच गया। पड़ोसियों की मदद से उन्होंने अपनी मां को गंभीर हालत में शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी मां को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। जहां पर उपचार के दौरान उसकी मां की भी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद शहर पुलिस ने घटना स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और मृतका की बेटी की शिकायत पर सुधीर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

सरकारी वकील बीडी सोनी ने बताया कि शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज रजनीश बंसल ने दोहरे हत्याकांड के इस मामले को जघन्य अपराध करार देते हुए आरोपी सुधीर सैनी को मौत तक जेल में बंद रहने की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। 
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