यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिस अब पहले से ज्यादा सख्ती करेगी। ट्रैफिक पुलिस यातायात नियम तोड़ने वालों के न केवल चालान करेगी बल्कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द करने की सिफारिश करेगी।
ट्रैफिक एसएचओ लोकेश राणा ने बताया कि यातायात पुलिस ने तीन माह में 30 ऐसे वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए लिखा है, जिन्होंने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा था। इनमें ज्यादातर लाइसेंस उन चालकों के हैं जिन्होंने ओवर स्पीड में वाहन चलाया था या फिर चौक पर रेड लाइट जंप की थी। एसपी मोहित हांडा ने यातायात नियम तोड़ने वालों पर न केवल पहले से ज्यादा सख्ती करने बल्कि चालान की संख्या बढ़ाने के लिए कहा है। ऐसे में पुलिस अब अभियान चलाकर वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
अभी तक ट्रैफिक पुलिस यातायात नियम तोड़ने वालों के केवल चालान ही करती थी। चालान कर उनसे जुर्माना वसूला जाता था। अब चालान व जुर्माने के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। नवंबर 2022 में पुलिस ने रेड लाइट जंप करने पर आठ, ओवर स्पीड के 11, ओवरलोड के पांच लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए लिखा है। इसके अलावा जनवरी में छह लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए लिखा गया है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से संबंधित एसडीएम व आरटीए को लिखा गया है। जिसमें लाइसेंस सस्पेंड करने का निर्णय संबंधित रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को लेना है।
उन्होंने बताया कि ओवरलोड के नवंबर माह में 407 चालान किए गए। वाहन चालकों पर दो करोड़ 89500 रुपये का जुर्माना किया गया। इसी तरह दिसंबर में ओवरलोड के 563 चालान कर दो करोड़ दो लाख रुपये जुर्माना किया गया। इन दो माह में जिले में कुल 6638 चालान किए गए हैं। गृहमंत्री अनिल विज ने पिछले दिनों कई जिलों में खुद हाईवे पर खड़े होकर गलत लेन में वाहन चलाने वालों के चालान करवाए हैं।
ऐसे में अब जिला पुलिस भी गलत लेन में ट्रक, डंपर चलाने वालों पर सख्त कर रही है। वह खुद रोजाना सहारनपुर-पंचकूला नेशनल हाईवे पर खड़े होकर गलत लेन में वाहन चलाने के चालान कर रहे हैं। इसके अलावा शहर में सड़क पर गलत दिशा से कार व बाइक लेकर चलने वालों पर भी पुलिस ने चालान काटे हैं। पुलिस ने गलत लेन वालों के 1037 चालान किए हैं। ट्रैफिक एसएचओ राणा ने बताया कि अब यातायात नियम तोड़ने वालों पर पहले से ज्यादा सख्ती की जा रही है। जुर्माना व चालान करने के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द करने के लिए संबंधित रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को लिखा जाएगा।