संवाद न्यूज एजेंसी
जगाधरी। सुरक्षित बचपन अभियान के तहत जिले के 64 विद्यालयों का चयन किया गया है। इसमें विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, पॉक्सो अधिनियम और साइबर अपराधों की जानकारी दी जाएगी। अभियान के तहत मंगलवार को स्कूलों में शिविर का आयोजन शुरू कर दिया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों विद्यालयों में 31 अक्तूबर तक प्रार्थना सभाओं के दौरान जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक और अन्य गतिविधियों से कानून की जानकारी दी जाएगी। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कराए जाएंगे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्राधिकरण अध्यक्ष डॉ. दयानंद भारद्वाज के नेतृत्व में चल रहे अभियान में बच्चों को सुरक्षित वातावरण, कानूनी संरक्षण और अपराधों से बचाव के उपायों के बारे में बताया जा रहा है।
इसी कड़ी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाकरवाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुमित्रा कादियान ने विद्यार्थियों को जानकारी दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्नू प्रिया ने पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुसिंबल और न्यायिक मजिस्ट्रेट करनवीर सिंह ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय व्यासपुर में शिविर लगाए।
पैनल अधिवक्ता पुनीत कुमार, अमिता कुमारी, अंजू रानी और वीपीएस सिंधु ने जठलाना, रादौर और यमुनानगर के विद्यालयों में विद्यार्थियों को कानूनी जानकारी दी। बाल कल्याण समिति सदस्य सुशील कुमार गुलाटी और मोनिका रानी ने शादीपुर व गुंदियाना के विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम किए। इनमें विद्यार्थियों ने भाग लेकर विभिन्न गतिविधियों में रुचि दिखाई।