संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। रेलवे कर्मचारी श्रीराम का पर्स छीनने के दो दोषियों पुराना हमीदा निवासी काका और बंटी को जिला एवं सत्र न्यायालय शालिनी सिंह नागपाल की कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी बंटी को छह साल और काका को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 25 -25 हजार रुपए जुर्माना भी किया है।
रेलवे कर्मचारी श्रीराम ने 9 जून 2023 को फर्कपुर पुलिस को शिकायत दी थी कि वह सुबह करीब 11 बजे साइकिल पर विष्णु नगर से रामनगर अपने घर जा रहा था। रेलवे कॉलोनी में बाइक सवार दो युवकों ने उसे रोका और रामनगर का पता पूछने लगे। जब श्रीराम पता बताने लगा तो दोनों से उसकी कमीज की जेब में रखा पर्स छीन लिया और मौके से फरार हो गए थे।
पर्स में 3600 रुपए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और रेलवे कार्ड था। पुलिस ने इस केस की जांच के दौरान पुराना हमीदा निवासी काका और बंटी को हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों से श्रीराम से छीनी कई नगदी और कार्ड बरामद कर लिए थे। कोर्ट ने इसी मामले में दोनों दोषियों को सजा सुनाई है।