यमुनानगर। सरकार ने चुनावी माहौल के बीच शहरी क्षेत्र के संपत्तिकर के बकायेदारों को बड़ी राहत दे दी है। इसके तहत 14 वर्षों के बकाया संपत्ति कर की मूल राशि में 15 फीसदी छूट का लाभ लिया जा सकता है। इसके लिए बकायेदारों को बकाया कर का भुगतान एक साथ करना होगा। पोर्टल पर उनकी संपत्ति आईडी का स्वयं सत्यापन अनिवार्य है। ऐसे 30 सितंबर की अवधि तक छूट का लाभ लिया जा सकता है।
जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार की ओर से 17 जुलाई को अधिसूचना जारी की गई। इसके तहत शहरी क्षेत्र के संपत्ति मालिकों को वर्ष 2010-11 से 2023-24 तक का बकाया संपत्ति कर एक साथ जमा कराने पर मूल राशि में 15 फीसद छूट मिलेगी। इस छूट का लाभ लेने के लिए 30 सितंबर तक संपत्ति कर भरना होगा। यदि किसी संपत्ति मालिक की संपत्ति आईडी का पोर्टल पर स्वयं सत्यापन नहीं है तो उसे छूट का लाभ नहीं मिलेगा। चूंकि अधिसूचना में छूट का लाभ लेने के लिए संपत्ति के स्वयं सत्यापन के बारे में भी लिखा है।
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ऐसे करें संपत्ति आईडी का स्वयं सत्यापन-
संपत्ति मालिक स्वयं अपनी संपत्ति आईडी सत्यापित कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एनडीसी की वेबसाइट पर जाएं। यहां नए पंजीकरण पर क्लिक करने पर अपना ब्योरा भरें। फिर पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन कर प्रॉपर्टी आईडी सर्च करें। यहां हां या नहीं के दो विकल्प मिलेंगे। यहां आपकी आईडी सही है तो हां पर क्लिक कर उसे सत्यापित करें। यदि आईडी सही नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें और आवश्यक दस्तावेज सहित आपत्ति दर्ज करें। यह कार्य नगर निगम यमुनानगर जगाधरी के तीनों कार्यालय में भी जाकर कराया जा सकता है। साथ ही निगम के 35 कर्मी घ-घर जाकर भी ऐसा कर रहे हैं। इससे कुल 211829 में से 85433 संपत्तियां स्वयं सत्यापित कर नगर निगम यमुनानगर जगाधरी प्रदेश में अव्वल है। संपत्तियां सत्यापित करने के अलावा संपत्ति कर के बकायेदार ऑनलाइन या नगर निगम के सीएफसी में जाकर संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।
वर्जन-
प्रदेश सरकार की ओर से संपत्ति कर के बकाया भुगतान पर कर में छूट का लाभ दिया गया है। यह संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए सुनहरा अवसर है, इसलिए उनसे अपील है कि छूट के लिए तय समय अवधि में संपत्ति कर का भुगतान करें। - आयुष सिन्हा, आयुक्त, नगर निगम।