रविवार को थाना बुड़िया में तीन तलाक का केस दर्ज हुआ है। पीड़िता ने रविवार दोपहर को थाने पहुंचकर तीन तलाक देने की शिकायत दी। मामले में थाना बुड़िया पुलिस ने धारा 3/4 मुस्लिम उमान प्रोटेक्शन राइट एक्ट-2019 के तहत केस दर्ज किया है। मामला गांव अमादलपुर निवासी युसूफ के खिलाफ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश की पांवटा के गांव माजरा निवासी 30 वर्षीय सलमा ने बताया कि उसकी शादी 12 साल पहले गांव अमादलपुर निवासी युसूफ से हुई थी। उसे दो बच्चे हैं। सलमा ने बताया कि 15 अगस्त की अल सुबह तीन बजे उसके पति युसूफ ने उसे तीन बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। उसने पति को इस बारे में समझाया और शब्द वापस लेने को कहा। लेकिन उसने साफ तौर पर कहा कि वह उससे सभी संबंध तोड़ता है और उसे तलाक दे रहा है। युसूफ ने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वह अपने मायके पहुंची। घर वालों के पूछने पर उसने इस बारे किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद उसने इस बारे में परिजनों को बताया, तो उन्होंने युसूफ से बात की, लेकिन वह नहीं माना।
अमादलपुर की विवाहिता ने तीन तलाक की शिकायत दी है। धारा 3/4 मुस्लिम उमान प्रोटेक्शन राइट एक्ट-2019 के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
सुभाष चंद, प्रभारी, थाना बुड़िया।
देश में तलाक पर नया कानून बनाया गया है। जिसके तहत तीन तलाक अमान्य है और अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करने वाले को इस अधिनियम के तहत तीन साल की सजा का प्रावधान रखा गया है।
दिनेश चौहान, एडवोकेट।