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अब सबके लिए ‘आपकी बेटी, हमारी बेटी’ योजना

Fri, 25 Dec 2015 12:41 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/यमुनानगर
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 ‘आपकी बेटी हमारी बेटी’ योजना के तहत अनुसूचित जाति व बीपीएल परिवारों में पैदा हुई पहली बेटी को ही लाभ दिया जाता था। अब सभी परिवारों की 22 जनवरी के बाद पैदा हुई दूसरी बेटी को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय द्वारा बेटी पैदा होने पर 21 हजार रुपये स्वीकृत कर एलआईसी में जमा कराई जाएगी।
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डीसी डॉ. एसएस फुलिया ने बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा बेटियों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से योजना के तहत बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये की राशि जमा कराई जाती है। जबकि 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर ब्याज सहित उस लड़की को राशि प्रदान की जाती है।

यह योजना 22 जनवरी 2015 से प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लागू है। बेटी के जन्म के बाद योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए बच्ची के माता-पिता, अभिभावक संबंधित क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, खंड महिला एवं बाल विकास अधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदनों की सभी प्रकार से जांच करने उपरांत जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में भिजवाया जाएगा। योजना का ओवरऑल कार्य व रिकार्ड रखने का जिम्मा जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में ही रहेगा। यह आवेदन आंगनबाड़ी केंद्रों से निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
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योजना लाभ लेने के लिए यह दस्तावेज अनिवार्य:
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन के साथ हरियाणा का स्थाई निवासी होने का प्रमाण पत्र, गर्भवती महिला का आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण प्रमाण, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र के साथ आधार नंबर व माता-पिता या अभिभावक का बैंक खाता नंबर भी साथ लगाया जाना अनिवार्य है। संबंधित जिलों के सिविल सर्जन व कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा आधार नंबर के साथ बैंक खाता जोड़कर एलआईसी में प्रस्तुत करेंगे।
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