संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। फ्लिपकार्ट के माध्यम से खरीदे गए लैपटॉप के पार्सल में पुराने लैपटॉप की बॉडी निकलने पर उपभोक्ता फोरम ने फ्लिपकार्ट पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया है। साथ ही उपभोक्ता द्वारा अदा किए गए 34990 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। अगर फ्लिपकार्ट 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता को पेमेंट नहीं करेगा तो उसे 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।
मधु कॉलोनी निवासी सोनिया जायसवाल ने 23 सितंबर 2022 को फ्लिपकार्ट के माध्यम से लैपटॉप का आर्डर दिया था। सोनिया ने आनलाइन 34990 रुपये की पेमेंट भी कर दी थी। पांच दिन बाद सोनियाको फ्लिपकार्ट की ओर से भेजा गया पार्सल मिला। पार्सल खोलने पर उसमें थिंक पैड मार्का का लैपटॉप की एक पुराना टूटा हुआ बॉडी मिली। पार्सल में कोई बैट्री, चार्जर और कोई बिल नहीं था।
उन्होंने डिलीवरी बाय की मौजूदगी में उक्त पार्सल को खोलने की मूवी बनाई और फोटोग्राफ्स ले लिए। बाद में फ्लिपकार्ट के टोल फ्री नंबर पर सारी बात बताई। फ्लिपकार्ट की ओर से आश्वासन दिया गया कि उनकी पूरी पेमेंट वापस कर दी जाएगी। उन्हें न तो पेमेंट वापस हुई और न ही दूसरा लैपटॉप मिला। फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोनिया के पक्ष में फैसला सुनाया।