युवती से मोबाइल छीनने के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय निधि बंसल की कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना ना देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। 6 अक्तूबर 2021 को विजय नगर कॉलोनी निवासी प्रीति यादव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह माॅडल टाउन में कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर सिखाती है। करीब 11 बजे वह सेंटर से पैदल घर जा रही थी। मोबाइल फोन की बेल बजने पर उसने मोबाइल ऑन किया और बात करने लगी। रास्ते में मोटरसाइकिल सवार एक युवक पीछे से आया और उसके हाथ से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया। तब पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने हमीदा निवासी हासिल उर्फ टुंडा को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी से प्रीति से छीना मोबाइल भी बरामद कर लिया था। कोर्ट ने इसी मामले में दोषी को सजा सुनाई है।