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Yamuna Nagar News: दो युवकों की मौत के मामले में दोषी को पांच साल कैद

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एक साल पहले गांव सरांवा में हादसे में दो युवकों की मौत के मामले में सेशन जज शालिनी सिंह नागपाल की कोर्ट ने सहारनपुर जिले के गांव रोशनपुर उर्फ चंदापुरा निवासी सद्दाम को पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 26 हजार का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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गांव सरावां निवासी सचिन और उसका दोस्त कमलजीत घर से बाइक पर टी प्वाइंट पाबनी रोड पर आए थे। तभी साढौरा की तरफ से एक ट्रक चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। सचिन को ट्रक चालक करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गया था। इस हादसे में सचिन और कमलजीत की मौत हो गई थी। साढौरा पुलिस ने चार अक्टूबर को गांव सरावां निवासी सचिन के भाई गौरव की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ धारा 279, 304, 304ए, 427 में केस दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक यूपी के गांव रोशनपुर उर्फ चंदापुरा निवासी सद्दाम और हादसे के समय वहां से गुजरी कार के चालक देवेंद्र को गिरफ्तार किया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था कि जब हादसा हुआ तो वहां से उक्त कार गुजर रही थी। कार चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ। सीसीटीवी में भी यह बात सामने आई थी। लेकिन कोर्ट में यह साबित नहीं हो पाई।
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