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मोबाइल छीनने वाले को पांच साल कैद की सजा, तीन हजार जुर्माना

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एडिशनल सेशन जज अमरेंद्र शर्मा ने मोबाइल छीनने के दोषी जोगिंद्र नगर निवासी मनप्रीत सिंह उर्फ बॉबी को पांच साल की सजा और 30 हजार का जुर्माना लगाया है। करीब एक साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया।
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गांधी नगर थाना पुलिस ने शिवम कुमार की शिकायत पर 13 जून 2021 को अज्ञात पर मोबाइल छीनने का केस दर्ज किया था। शिवम ने शिकायत में बताया था कि वह 12 जून 2021 को अपने घर लौट रहा था। रात करीब साढ़े आठ बजे जब वह जोगिंद्र नगर में काला जनरल स्टोर के पास पहुंचा तो एक युवक उसका मोबाइल छीन ले गया। बाद में पुलिस ने मोबाइल छीनने के आरोप में मनप्रीत को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम देना कबूल किया था।
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