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Yamuna Nagar News: रेलवे के टीटीई की हत्या में पांच को किया दोषी करार, सजा आज होगी

Thu, 29 Jan 2026 01:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अक्तूबर 2022 को रेलवे में टीटीई के पद पर तैनात मनप्रीत निवासी उग्राखेड़ी की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों ने सरेराह लाठी डंडों और चाकुओं से हमला कर मनप्रीत की हत्या की थी। दोषी करार देने के बाद अदालत से पांचों नितिश, जयकरण, कार्तिक, सचिन व कपिल को हिरासत में लेकर जेल भेजने के आदेश दिए, इनको वीरवार को सजा सुनाई जाएगी।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि पांच अक्तूबर 2022 की शाम को हिम्मत सिंह निवासी उग्रा खेड़ी ने चांदनी बाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि वह शाम को अपने घर जा रहे थे, जैसे ही वह मलिक पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो हनुमान स्वरूप शोभायात्रा निकल रही थी। उसी समय कुछ युवक दो युवकों पर लाठी डंडों और चाकुओं से हमला कर रहे थे। उन्होंने नजदीक पहुंचकर देखा तो हमलावर उनके भतीजे रेलवे में टीटीई के पर तैनात मनप्रीत और उसके साथी मनीष की पिटाई कर रहे थे। दोनों पर लाठी डंडों से वार किए गए। जिससे मनप्रीत और मनीष घायल हो गए। दोनों को राहगीरों की मदद से एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया।
मनप्रीत की हालत अधिक नाजुक होने के कारण उसे दूसरे निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे। जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। शुरूआत में अरविंद गुज्जर को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन जांच में अरविंद गुज्जर का वारदात में शामिल होना नहीं मिला था। जिसके बाद पुलिस ने गहनता से जांचकर पांच आरोपी नितिश, जयकरण, कार्तिक निवासी कुराड और सचिन निवासी धंसौली व कपिल निवासी विद्यानंद कॉलोनी को गिरफ्तार न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इस मामले में एक आरोपी नितिश जेल में ही बंद है। वहीं चार आरोपियों को जमानत मिल गई थी। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रही है। बुधवार को इस मामले में अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेने के आदेश दिए। सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वीरवार को आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी।
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