संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। मशीन निर्माता फैक्टरी की ड्राइंग चोरी करने के पांच दोषियों अवतार सिंह, जसवंत सिंह, जसप्रीत सिंह, दीपक और अनिल को कोर्ट ने दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 4500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को 15 -15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
एक अगस्त 2013 को फर्कपुर थाने में सतबीर सिंह की शिकायत पर उपरोक्त दोषियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 380, 381 और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। बताया कि सतबीर सिंह की फैक्टरी में मुर्गी दाने की मशीनें बनती है। जसप्रीत सिंह, अनिल और दीपक उनकी फैक्टरी में नौकरी करते थे।
इन तीनों ने उनकी कंपनी से मशीनों की ड्राइंग चोरी कर ली और अवतार सिंह, जसवंत सिंह के साथ मिलकर डुप्लीकेट मशीन बनाकर बेचने लगे। कोर्ट के आदेश पर पांचों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 11 साल तक चली सुनवाई के बाद जेएमआईसी की कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।