संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार की अदालत ने स्मैक तस्करी के मामले में रामपुरा कॉलोनी निवासी अर्जुन भोला और उसके साथी गौरव पर अदालत ने 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दोनों से वसूल की जाने वाली कुल 20 हजार रुपये की राशि वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों की देखभाल और सेवा कार्यों पर खर्च की जाएगी।
मामला 19 अक्तूबर 2020 का है। एंटी नारकोटिक्स सेल ने शहर यमुनानगर थाना पुलिस में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। पुलिस टीम ने फव्वारा चौक के पास से अर्जुन भोला को छह ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान अर्जुन ने खुलासा किया कि वह यह स्मैक गौरव से खरीदता था। इसके बाद पुलिस ने गौरव को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोषियों पर आर्थिक दंड लगाने के साथ यह भी सुनिश्चित किया कि जुर्माने की राशि किसी सकारात्मक सामाजिक उद्देश्य में इस्तेमाल हो। अदालत के आदेश के अनुसार यह राशि वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की देखभाल, आवश्यक सुविधाओं और सेवा कार्यों पर खर्च की जाएगी।