गाय और व्यक्ति की मौत के मामले में क्लेम न देने पर दो इंश्योरेंस कंपनी पर कंज्यूमर फोरम ने जुर्माना लगाया है। वहीं क्लेम के पैसे देने के भी आदेश दिए हैं। शाहपुर गांव के निवासी शेर सिंह ने याचिका लगाई थी कि उसके पास एक गाय थी जिसका इस कंपनी से बीमा हुआ था। 10 अगस्त 2020 को गाय की बीमारी से मौत हो गई। जिसका क्लेम लेने के लिए आवेदन किया था लेकिन कंपनी ने आवेदन रद्द कर दिया। अब फोरम ने सुनवाई करते हुए आदेश दिए हैं कि गाय की 50 हजार रुपए की कीमत इंश्योरेंस कंपनी 25 हजार जुर्माने के साथ देगी। कुल 75 हजार रुपए कंपनी को देने होंगे।
वहीं एक अन्य मामले में कोत्तर खाना गांव की परमजीत कौर ने कंज्यूमर फोरम में याचिका लगाई थी कि उसके पति सुखदेव सिंह ने एसबीआई बैंक से इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और पांच साल में डेढ़ लाख रुपए प्रीमियम देना था। वहीं मौत होने पर 15 लाख रुपए बैंक को देने थे। 11 जनवरी 2019 को उसके पति की मौत हो गई। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। इस पर फोरम ने अब आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को 13 लाख, 50 हजार रुपए क्लेम दिया जाएगा। वहीं एक लाख रुपए का इंश्योरेंस कंपनी पर जुर्माना लगाया है।