यमुनानगर। पांच किलो गांजा पत्ती के साथ पकड़े गए दोषी बेगूसराय निवासी फुदन को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशविंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने ढाई साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
सीआईए स्टाफ वन की पुलिस टीम को दो मार्च 2019 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिहार के बेगूसराय निवासी फुदन प्लाइवुड फैक्ट्रियों की लेबर को नशीले पदार्थ बेचता है और हनुमान गेट जगाधरी के नजदीक नशीले पदार्थ लेकर आएगा। पुलिस टीम ने मौके पर आकर उसे हिरासत में ले लिया तो उसके पास से प्लास्टिक के कट्टे में पांच किलो गांजा पत्ती बरामद हुई थी। फुदन के खिलाफ शहर थाना जगाधरी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। संवाद