संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। दो छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के दोषी सरकारी स्कूल के शिक्षक को स्पेशल पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की सजा भुगतनी पड़ेगी।
थाना बूडिया क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल ने फरवरी-2023 को थाने में शिकायत दी थी कि उनके स्कूल का एक टीचर 11वीं कक्षा की दो छात्राओं के साथ अक्सर छेड़छाड़ करता है और उनसे दोस्ती करने के लिए दबाव बना रहा है। इस बात की शिकायत पीड़ित छात्राओं ने प्रिंसिपल से की थी। मामले की शिकायत विभाग के उच्चाधिकारियों से भी की गई थी। पुलिस ने मामले में आरोपी टीचर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अब अदालत ने दोषी शिक्षक को सजा सुनाई है।