यमुनानगर। फर्कपुर थाना क्षेत्र के रटौली में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से अधिग्रहित की गई जमीन पर तीन किसानों ने अवैध रूप से फसल उगा ली। यह जमीन हरियाणा सरकार ने साल 2011 में अधिग्रहित की थी। प्राधिकरण के अधिकारियों ने कई बार किसानों को जमीन पर फसल उगाने से मना किया, लेकिन वे नहीं माने। जिस पर प्राधिकरण के संपदा अधिकारी सोनू राम ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। फर्कपुर थाना पुलिस ने अधिग्रहित जमीन पर कब्जा कर फसल उगाने के आरोप में तीन किसानों पर केस दर्ज कर लिया है।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी सोनू राम ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग ने रटौली एरिया में 497 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी। यह जमीन हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन के तहत 23 मई 2011 को अधिग्रहित की गई थी। इस भूमि की मलकियत भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नाम पर है, लेकिन इस अधिग्रहित भूमि के कुछ हिस्से पर कुछ व्यक्तियों ने नाजायज कब्जा कर फसल उगा रखी है। जिसमें खसरा नंबर 1443, 1444, 1445, 1331, 1330, 1333, 1334, 1345, 1346, 1441, 1442, 1343, 1446, 1447, 1448, 1449, 1920, 1921 व 1922 शामिल हैं। आरोप है कि इस अधिग्रहित भूमि पर कुछ लोग समय समय पर फसल उगाते रहते हैं। उन लोगों को विभाग के कर्मचारियों ने कई बार उनके घर जाकर समझाया और जमीन जोतते समय उनके ट्रैक्टर भी कई बार रोके। लेकिन ये लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आते हैं। विभाग ने अधिग्रहित भूमि पर पिछले साल साइन बोर्ड लगाए थे। आरोप है कि इन लोगों ने ये साइन बोर्ड भी उखाड़ फेंके और विभाग की सरकारी जमीन में मेढ़े बनाकर इसकी जुताई की। आरोपी अपने ट्यूबवेल से पाइप लाइन डालकर जमीन में उगाई फसल में पानी देते हैं। विभाग के फील्ड कर्मचारियों के रोकने से भी आरोपी नहीं रुकते और उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। उनकी जांच में सामने आया कि उनकी अधिग्रहित जमीन पर इक़बाल सिंह ने दो एकड़ में चेरी, सतविंद्र सिंह ने चार एकड़ में चेरी, कुलदीप सिंह ने डेढ़ एकड़ में चेरी की फसल की बुआई की है। उन्होंने परेशान होकर इसकी शिकायत पुलिस को दी। फर्कपुर थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 447 के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फर्कपुर थाना प्रभारी जनक राज का कहना है कि तीनों आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।