यमुनानगर। एडिशनल सेशन जज पायल बंसल की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले बिहार निवासी संजय को सोमवार को दस साल की सजा सुनाई। साथ ही आठ हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। महिला ने पुलिस को 16 मार्च 2017 को शिकायत दी थी कि उसकी 14 साल की बेटी घर से बिना बताए कहीं चली गई। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसे शक है कि बेटी को संजय ले गया। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर लिया था। लड़की ने अपने बयान में बताया कि युवक उसे घुमाने के लिए ले गया और दुष्कर्म भी किया था। पुलिस ने इस मामले में चार पोक्सो एक्ट की धारा जोड़ी थी।