नाबालिग छात्रा को जबरन बाइक पर बैठाने के प्रयास के दोषी युवक को तीन साल की सजा
यमुनानगर। एडिशनल सेशन जज पूनम सुनेजा की कोर्ट ने नाबालिग छात्रा को रास्ते में रोककर जबरदस्ती बाइक पर बैठाने के प्रयास के दोषी रपौली निवासी जोनी तीन साल की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
महिला थाना पुलिस के अनुसार गांव काबुलपुर निवासी व्यक्ति ने 20 फरवरी 2017 को शिकायत दी थी कि गांव रपौली निवासी जोनी ने उसकी बेटी को जबरदस्ती बाइक पर बैठाने का प्रयास किया। उसकी बेटी ने जाने से मना किया और घर आकर यह बात बताई। पुलिस ने आरोपी जोनी के खिलाफ 18/8 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।