सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने युवती से मोबाइल छीनने के दोषी महावीर कॉलोनी निवासी पारस को पांच साल की कैद और 25 हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर पांच माह की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी।
मामले में सेक्टर-17 थाना पुलिस ने एक अप्रैल 2021 को केस दर्ज किया था। तब जगाधरी की दुर्गा कॉलोनी निवासी नेहा ने सेक्टर-17 थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह मॉडल टाउन में कपड़े की दुकान पर नौकरी करती है। एक अप्रैल 2021 को वह शाम को छुट्टी के बाद पैदल घर जा रही थी। जब वह जगाधरी छोटी लाइन पर फौजी टायर के पास पहुंची तो उसकी सहेली कोमल का फोन आया। वह उससे बात कर रही थी, तभी एक युवक पैदल आया और उसका मोबाइल छीन कर फरार हो गया। शिकायत पर सेक्टर 17 थाना पुलिस ने अज्ञात पर केस दर्ज किया था। वहीं बाद में पुलिस ने इस मामले में पुलिस ने महावीर कॉलोनी निवासी पारस को गिरफ्तार किया था। तब से मामले अदालत में चल रहा था। अब अदालत ने पारस को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।