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Yamuna Nagar News: चार हफ्ते में वार्ड 22 की नाली-गली बनवाए निगम

Thu, 02 Nov 2023 01:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
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संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। वार्ड 22 की गली-नाली न बनने की याचिका का पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया। अदालत ने नगर निगम आयुक्त को चार हफ्ते में नाली और गली बनवाने के आदेश दिए हैं।
वार्ड 22 की बैंक कॉलोनी निवासी एडवोकेट रुपिंद्र सिंह बांगर ने बताया कि वार्ड का काफी हिस्सा रादौर विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस पर रादौर विधायक बिशन लाल सैनी से गोल्डनपुरी से बैंक कॉलोनी तक सड़क बनाए जाने की मांग की थी। उनकी ओर से दिए पांच फरवरी 2020 को विधायक को दिए मांगपत्र पर निवासियों ने भी हस्ताक्षर किए थे।
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इसके बाद 27 मई 2020 को गोल्डन पुरी बैंक कॉलोनी में विनोद के घर से सुरेश के घर व ईश्वर दयाल के प्लॉट से पाला राम के घर तक गली व कवर्ड नाली के निर्माण के लिए नगर निगम की ओर से वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया था। इस काम की अनुमानित लागत 37.76 लाख रुपये व काम पूरा करने की अवधि तीन माह बताई गई थी।
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इनमें उनके घर के पास वाली गली का निर्माण भी होना था, पर अभी तक नहीं हुआ। आरोप है कि ऐसा चुनावी रंजिश में हुआ, क्योंकि गत नगर निगम के पार्षद चुनाव में उनकी पत्नी प्रत्याशी थीं। बांगर ने आरोप लगाया कि मौजूदा पार्षद व निगम अफसरों से मिलीभगत में उनके यहां गली व नाली नहीं बनाई गई। इस पर यमुनानगर डीसी, यूएलबी डायरेक्टर व नगर निगम आयुक्त को शिकायत लिखी, इसके बाद भी गली का निर्माण नहीं हुआ। तब हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। इस पर अदालत ने नगर निगम आयुक्त को चार हफ्ते में नाली-गली बनाने के आदेश जारी किया।
मामले के बारे में संबंधित अफसरों से जानकारी लेंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराया जाएगा। - आयुष सिन्हा, आयुक्त, नगर निगम।
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