यमुनानगर। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन ने जिले के सभी बाजारों की दुकानों को खोलने के लिए नया नियम बनाया है। अब यह दुकानें ऑड इवन फार्मूला के तहत खोली जाएंगी, इसके लिए प्रशासन ने सभी दुकानों पर दो डिजिट 01 और 02 के साथ नंबरिंग की है। हालांकि अभी 15 प्रतिशत दुकानों पर यह नंबर लिखवाने बाकी हैं। इस व्यवस्था को लेकर दुकानदार परेशान हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
वीरवार को नगर निगम की ओर से ट्विनसिटी की 85 प्रतिशत दुकानों पर एक व दो अंक की नंबरिंग करवाई गई। इसके अलावा कस्बों में भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दुकानों पर नंबर लिखवाएं गए। नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह के आदेशानुसार वीरवार को सीएसआई अनिल नैन के नेतृत्व में लगभग 400 कर्मचारी ऑड इवन फार्मूला के तहत दुकानों पर नंबरिंग लगाने के कार्य में लगे। सुबह से ही शहर के बाजारों की दुकानों पर एक व दो अंक लिखना शुरू किया गया। इस दौरान निगम कर्मचारियों ने रेलवे रोड पर रेलवे स्टेशन चौक से बुड़िया चौक तक दोनों तरफ, जगाधरी वर्कशॉप रोड पर फव्वारा चौक से विष्णु नगर चुंगी तक, पूरी छोटी लाइन पर दोनों तरफ, रादौर रोड, गोविंदपुरी रोड पर मधु चौक से भाई कन्हैया साहिब चौक तक, नेहरू पार्क मार्केट, प्यारा चौक से नेहरू पार्क तक, मॉडल टाउन, संतपुरा रोड, जगाधरी के अग्रसेन चौक से रक्षक विहार नाका तक, जगाधरी बर्तन मार्केट समेत अन्य मार्केट की दुकानों पर नंबरिंग करवाई गई। इस दौरान दुकान के मुख्य गेट के पास नंबर लिखे गए।
जाने किस दिन कौन सी खुलेंगी दुकान
प्रशासनिक आदेशों के अनुसार जिस दुकान पर 01 नंबर लिखा गया है, वह दुकान सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुलेंगी। इसके अलावा जिस दुकान पर 02 नंबर लिखा गया है, वे दुकानें मंगलवार, वीरवार और शनिवार को खुली रहेगी। इनके अलावा सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खेड़ा मोहल्ला बाजार व मीरा बाई बाजार की दाईं ओर दुकानें खुलेंगी और मंगलवार, वीरवार व शनिवार को खेड़ा मोहल्ला बाजार व मीरा बाई बाजार की बाई ओर दुकानें खुलेंगी। मेडिकल स्टोर और दूध डेयरी की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी। दुकानों का समय सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक रहेगा। जबकि दूध डेयरी सुबह सात से शाम सात बजे तक खोल सकते है।
दुकान में पांच से अधिक व्यक्ति मिले तो होगी कार्रवाई
सोशल-डिस्टेंसिंग की पालना के लिए हर दुकान के सामने 6 फीट गैप के गोले लगवाए गए है। एक समय में दुकान के अंदर दुकानदार और सहायकों सहित पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। यह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित दुकानदार की जिम्मेदारी होगी। यदि किसी दुकान में ऐसा नहीं पाया गया तो संबंधित दुकानदार पर कार्रवाई का प्रावधान है। मास्क या फेस कवर पहनना दुकानदारों और ग्राहकों दोनों के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा दुकानदार दुकान के सामने हाथ सफाई के लिए सैनिटाइजर रखेगा। दुकानों के सामने वाहनों की पार्किंग नहीं होगी, कोई भी दुकानदार किसी भी उत्पाद/वस्तुओं को दुकान के बाहर नहीं रखेगा।
आदेशों का उल्लंघन करने पर होगा केस दर्ज
कोरोना से बचाव को लेकर प्रशासन की ओर से जो आदेश लागू किए गए हैं, उनका सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है। डीसी मुकुल कुमार की ओर से पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त, सभी एसडीएम, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, एसएचओ, सचिव, नगर समितियां को इन आदेशों की सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के तहत, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 381 के तहत और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 233 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम की ओर से वीरवार को लगभग 85 प्रतिशत दुकानों पर नंबरिंग करवाई गई। साथ ही प्रशासनिक आदेशों की पालना हेतू बाजारों में मुनादी करवाई गई। यदि कोई भी दुकानदार व अन्य कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
-अनिल नैन, सीएसआई, नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी।