यमुनानगर। चेन झपटमारी के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सहारनपुर के रूप विहार कॉलोनी निवासी सत्येंद्र और उसके साथी रवि को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषियों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दोषियों ने 29 जुलाई 2022 काे स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। अर्जुन नगर निवासी वंदना ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह जंगला वाली माता मंदिर में दर्शन कर घर लौट रही थीं। जब वह मंदिर से थोड़ी दूरी पर पहुंची तो बाइक सवार दो युवकों ने उसके गले से सोने की चेन झपट ली और फरार हो गए।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर तब अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच में सत्येंद्र और रवि का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। अदालत ने दोनों के खिलाफ साक्ष्यों आधार पर कैद औ जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद