यमुनानगर। जिले में लोकसभा आम चुनाव के लिए चुनाव प्रचार 23 मई (आज) को शाम छह बजे बंद हो जाएगा। इसलिए चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के प्रत्याशियों व समर्थकों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। समर्थकों ने कहीं बाइकों पर तो कहीं कारों में बैठ कर रोड शो निकाले। रोड शो में भीड़ जुटाकर समर्थकों ने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
पार्टियों ने लगभग सभी खंडों के प्रमुख बाजारों व गांवों में रोड शो किए। सुबह से लेकर देर शाम तक बाइकों व कारों पर अपनी-अपनी पार्टियों के झंडे व गीत बजाते हुए सड़कें पर घूमते रहे। वहीं देखा जाए तो इस बार गली, मोहल्लों व कॉलोनियों में प्रत्याशियों का प्रचार करने वाले वाहन कम ही नजर आए। वरना हर बार चुनाव में वाहन के ऊपर लाउड स्पीकर पर दिनभर प्रत्याशी के लिए वोट की अपील, गीत बजाते हुए वाहन सारा दिन घूमते रहते थे। यहां तक की दोपहर में भी लोगों को सोने नहीं देते थे। परंतु इस बार ऐसे वाहनों की संख्या कम ही रही।
मतदान व मतगणना के दिन रहेगी धारा 144
जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करवाने के उद्देश्य से 23 मई शाम छह बजे से जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत 23 मई शाम छह बजे के बाद से जनसभा करने, गैर कानूनी रूप से एकत्रित होने व लाउडस्पीकर के इस्तेमाल करने पर पाबंदी रहेगी। 25 मई को मतदान के दिन जिलाधीश द्वारा पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। इलेक्शन ड्यूटी में कार्यरत स्टाफ सदस्य इन आदेशों से मुक्त रहेंगे। यह आदेश चार जून को मतगणना के दिन मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में भी लागू रहेंगे। इसके अलावा असामाजिक तत्वों पर काबू पाने के उद्देश्य से धारा 144 के तहत वाहनों के फ्री मूवमेंट पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं ताकि मतदान व्यवस्था दुरुस्त रहे। इस दौरान प्रत्याशियों को वाहनों को लेकर निर्धारित नियम का पालन करना होगा। इस नियम से आपातकालीन वाहनों को भी छूट रहेगी। इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं को पोलिंग स्टेशन ले जा रहे वाहनों को भी नियमों में छूट रहेगी।
डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि जिले में 25 मई को मतदान होना है। इसलिए चुनाव निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार चुनाव के 48 घंटे पहले प्रचार-प्रसार रोक दिया जाता है। आज शाम छह बजे के बाद चुनाव के प्रचार-प्रसार से संबंधित व्यक्ति जिले के होटल, धर्मशाला, रेस्ट हाउस में न रूक सकेंगे। साथ ही शाम छह बजे के बाद जनसभा करने, गैर कानूनी रूप से एकत्रित होने व लाउडस्पीकर के इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।