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जिले में कांवड़ यात्रा के रूट पर वाहन खड़े करने पर पाबंदी

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कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह सड़कों किनारे वाहन खड़े किए जाने पर रहेगी पाबंदी। - फोटो : Yamuna Nagar
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यमुनानगर। कांवड़ यात्रा के रूट पर ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों समेत अन्य भारी वाहन खड़े होने की समस्या रहती हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने इन रास्तों पर वाहन खड़े करने पर पाबंदी लगा दी है। इस संबंध में जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही कावड़ यात्रा के दौरान भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा-144 के आदेश भी लागू कर दिए हैं।
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ये आदेश 14 से 26 जुलाई तक अथवा कांवड़ यात्रा की समाप्ति तक लागू रहेंगे। डीसी के आदेशानुसार गांव दुसानी से पांसरा फाटक टी-प्वाइंट खजुरी मोड़, खानचंद चौक, विश्वकर्मा चौक, रादौर बाइपास और आगे जोड़ियों नाके तक ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और अन्य वाहन खड़े करने पर मनाही है।
सड़क से सौ फीट दूरी पर बाई ओर ही लगाए जा सकेंगे कांवड़ शिविर
कांवड़ियों के रूट पर कांवड़ शिविर सड़क से सौ फीट दूरी पर बाई ओर ही लगाए जा सकेंगे। कांवड़ शिविर हाई वोल्टेज लाइन के नीचे नहीं लगेंगे। लाउड स्पीकर या गाने बजाने के सामान लगाकर सड़कों के बीच नाच-गाकर यातायात प्रभावित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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छह दिन बंद रहेंगी लक्कड़ मंडियां रहेंगी बंद
कांवड़ यात्रा के दौरान जिला प्रशासन की ओर से यमुनानगर में मंडोली व जगाधरी में मानकपुर में लक्कड़ मंडी बंद रखने का फैसला लिया गया है। ताकि मंडी में लक्कड़ लदे वाहनों की आवाजाही से जाम व हादसे की आशंका न रहे। हालांकि शुक्रवार को डीसी की बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान मंडियां बंद रखने की बात कही गई थी, पर अब जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देशानुसार 21 से 26 जुलाई तक ही उक्त दोनों मंडियां बंद रहेंगी। क्योंकि 14 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के शुरू के दिनों में कांवड़ियों की संख्या काफी रहती है, इसलिए मंडी पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान बंद रखने के बजाय छह दिन ही बंद रखने का फैसला लिया है।
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