संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। जिले में पेट्रोल-डीजल, खाद्य पदार्थों व अन्य वस्तुओं की जमाखोरी पर रोक लगा दी गई है। यह जानकारी डीसी पार्थ गुप्ता ने दी।
उन्होंने बताया कि पेट्रोल-डीजल, चावल, गेहूं, दाले, चीनी, खाद्य तेल, सब्जियों, दूध उत्पाद, दवाओं सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं व खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश पारित किए गए हैं।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) व संबंधित अधिकारियों को निगरानी रखने व बाजार में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति व उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो दंड का भागी होगा। संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाजारों, गोदामों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों की नियमित जांच की जाए और सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, मूल्य व भंडारण की जानकारी एकत्र की जाए।