यमुनानगर। राशि रिफंड न करने पर हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण कोर्ट ने जगाधरी-अंबाला हाईवे पर स्थित अंसल हाउसिंग कॉलोनी के चार निदेशकों को तीन-तीन माह की कैद की सजा सुनाई है। वहीं, एसडीएम को दोषियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं।
यह कार्रवाई वर्ष 2011 में इसी कॉलोनी के बलदेव राज कांबोज, प्रेम भसीन व योगेश भारद्वाज की ओर से दायर याचिका पर हुई है। बलदेव राज कांबोज ने याचिका में बताया था कि उसने अंसल हाउसिंग कॉलोनी के शॉपिंग सेंटर गलेरिया में दुकानें लीं थीं। इस दौरान अंसल हाउसिंग ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ था और काम पूरा करके समय पर पजेशन नहीं दिया। इस पर 2019 में कॉलोनी के बलदेव राज कंबोज, प्रेम भसीन और योगेश भारद्वाज ने हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण कोर्ट पंचकूला में राशि रिफंड करने के संबंध में याचिका दायर की। 2023 में फैसला पीड़ित पक्ष में आया और हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण कोर्ट ने अंसल हाउसिंग कॉलोनी के डायरेक्टरों को राशि रिफंड के ऑर्डर कर दिए।
वहीं बिल्डर डेवलपर अंसल हाउसिंग ने रिफंड नहीं दिया। अदालत की ओर से सजा की चेतावनी भी दी गई फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया। इस पर कोर्ट के जज चंद्र शेखर ने अंसल हाउसिंग के निदेशक कुशाग्र अंसल, एसएल कपूर, अशोक खाना तथा एमके त्रिशाल को तीन-तीन माह की कैद सुनाई है और संबंधित एसडीएम को दोषियों को जेल में डालने के निर्देश दिए हैं। संवाद