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Yamuna Nagar News: रोजाना 20 संपत्तियां सत्यापित न की तो कार्रवाई

Sat, 03 Jan 2026 12:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
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संपत्ति सत्यापन कार्य में लगे कर्मचारियों की बैठक लेते नगर निगम आयुक्त। प्रवक्ता
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संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने शुक्रवार को संपत्तियां सत्यापन में लगे कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में आयुक्त ने कर्मचारियों के सुझाव लिए और उन्हें परेशानियों को दूर किया। उन्होंने कहा कि एक कर्मचारी कम से कम 20 संपत्तियां रोजाना स्वयं सत्यापित करें। इस कार्य में ढील व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संपत्ति सत्यापन कार्य को गंभीरता से न लेने वाले कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम क्षेत्र की संपत्तियां सत्यापित करने के लिए वार्ड वाइज नगर निगम की टीमें बनी हैं। प्रत्येक वार्ड में तीन से चार कर्मचारी इस कार्य में लगे हुए है। जो घर-घर जाकर शहरवासियों से संपत्तियां सत्यापित करवा रहे हैं। इनके अलावा तीनों निगम कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों में भी संपत्ति सत्यापित की जा रही है।
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यहां संपत्तियां सत्यापित करने के लिए लोगों की आपत्तियां दर्ज कर उनका समाधान भी किया जा रहा है। बैठक के दौरान संपत्तियां सत्यापन में लगे कर्मचारियों ने बताया कि कुछ संपत्ति मालिकों की प्रॉपर्टी आईडी में उनका मोबाइल नंबर गलत है। जिससे सत्यापन कार्य में परेशानी आ रही है।
निगम आयुक्त ने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों को मोबाइल नंबर दुरुस्त कराने का ऑब्जेक्शन दर्ज कराने के लिए कहें। लोगों को इसका लाभ बताते हुए उनकी प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापित कराएं। मौके पर क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया, जितेंद्र मल्होत्रा, सोनिया मौजूद रहें।
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प्रॉपर्टी स्वयं सत्यापित कराने के फायदे
संपत्ति सत्यापित कराने से वह लॉक हो जाएंगी। संपत्ति मालिक के सिवा कोई अन्य व्यक्ति उसे देख नहीं पाएगा और न ही उसमें कोई बदलाव कर सकेगा। इससे प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेगी। स्वयं सत्यापन करने से कानूनी रूप से मालिक को संपत्ति के मालिकाना अधिकार व वित्तीय सुरक्षा मिलती है। क्योंकि स्वयं सत्यापन संपत्ति का निवेश और परिसंपत्ति के रूप में कार्य करता है। लाल डोरे में स्थित संपत्तियों को स्वयं सत्यापित कराने से नगर निगम द्वारा भू एवं भवन स्वामियों को संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाते है। जिससे न केवल भू एवं भवन पर काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक की प्राप्ति होती है, बल्कि भू व भवन के क्रम एवं विक्रय एवं पट्टानामा हेतु पंजीकरण करवाने में कोई बाधा नहीं आती। स्वयं सत्यापित संपत्ति का विक्रय करना अधिक आसान हो जाता है। क्योंकि क्रेता को यह जानकारी मिल जाती है कि वह सत्यापित संपत्ति की खरीद कर रहा है और संपत्ति का पंजीकरण करना भी आसान हो जाता है। संपत्ति कर पर समय समय पर सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट का लाभ केवल उन्हीं संपत्ति मालिकों को मिलता है, जिनकी संपत्ति स्वयं सत्यापित है।
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