अंडर सेक्टर 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रमेंट एक्ट के मामलों में अदालत ने तीस लोगों को भगौड़ा घोषित किया है। अदालत ने पुलिस को भगौड़ा घोषित किए आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने अदालत के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ अंडर सेक्सन-174ए के तहत मामले दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
शहर जगाधरी पुलिस ने जेएमआइसी की अदालत के आदेश पर देर शाम आरोपी नारायणगढ़ निवासी राजेश, गांव तिवड़ा निवासी सतीश कुमार, मुगल कैनाल कॉलोनी करनाल निवासी सुनील कुमार, मुस्तफाबाद निवासी प्रदीप कुमार, गांव भंमनौली निवासी राजपाल, नारायणगढ़ निवासी कृष्ण लाल, अमरपुरी कॉलोनी निवासी मनोज कुमार, सिविल लाइन जगाधरी निवासी गोबिंद कुमार, उन्हेड़ी निवासी सुधीर, घोड़ो पिपली निवासी राजबीर सिंह, रणबीर सिंह व धनपत सिंह, जगाधरी निवासी चिराग, जगाधरी की शांति कॉलोनी निवासी दीपक कुमार, अलाहर निवासी राजेश कुमार, बुड़िया निवासी विद्या देवी, न्यू गुलाब नगर निवासी जसबीर सिंह, गंगानगर कॉलोनी निवासी नवीन कुमार, गांव मंडौली निवासी जुल्फान अली, न्यू मार्केट निवासी हैप्पी, जगाधरी के ग्रीन विहार निवासी गुलाब सिंह, गजलाना निवासी सुरेंद्र सिंह, विकास नगर निवासी धर्मबीर, प्रेमनगर निवासी रजत कुमार, रादौर निवासी अरशद, आदर्श नगर निवासी अमित, विश्वकर्मा कॉलोनी निवासी सुरजीत, विकास नगर निवासी एसपी राणा व पुराना हमीदा निवासी संजय के खिलाफ अंडर सेक्सन 174ए के तहत अलग-अलग मामले दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। सभी आरोपियों के खिलाफ जेएमआइसी की अदालत में पिछले काफी समय से अंडर सेक्सन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रमेंट एक्ट के तहत मामले चल रहे थे। आरोप है कि आरोपी इन मामलों में अदालत में अपनी तारीख पर पेश नहीं हुए। जिसके बाद अदालत ने आरोपितों को भगौड़ा घोषित कर दिया।