संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। जिले के अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से 45 एचपी और उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टरों पर तीन लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। डीसी प्रीति ने बताया कि पात्र किसानों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। जिले में 67 ट्रैक्टर अनुदान पर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उप कृषि निदेशक आदित्य प्रताप के अनुसार ट्रैक्टर अनुदान के लिए 15 जनवरी 2026 तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अंतिम तिथि तक 799 किसानों ने आवेदन किया। अब इन आवेदनों में से लाभार्थियों का चयन 20 फरवरी को सुबह 10 बजे जिला परिषद कार्यालय जगाधरी में डीसी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति की उपस्थिति में ऑनलाइन ड्रॉ के जरिए किया जाएगा। सहायक कृषि अभियंता विनित कुमार जैन ने बताया कि चयनित किसानों को दस्तावेज सत्यापन के लिए उनके कार्यालय में उपस्थित होना होगा। सत्यापन उपरांत पात्र किसानों को परमिट जारी किया जाएगा, जिसे तीन मार्च तक पोर्टल से डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। इसके बाद आठ मार्च तक ट्रैक्टर की खरीद पूरी करनी होगी।
समय सीमा में खरीद न करने पर प्रतीक्षा सूची के अगले किसान को अवसर दिया जाएगा। ट्रैक्टर की खरीद विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित अधिकृत निर्माता या डीलर से ही करनी होगी। खरीद के बाद संबंधित डीलर किसान के मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से बिल, बीमा, आरटीओ पंजीकरण शुल्क रसीद और लोकेशन आधारित फोटो 10 मार्च 2026 तक पोर्टल पर अपलोड करेगा।
किसान अगले पांच वर्षों तक ट्रैक्टर को बेच या स्थानांतरित नहीं कर सकेगा। नियम उल्लंघन की स्थिति में अनुदान राशि की वसूली और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भौतिक सत्यापन के बाद स्वीकृति मिलने पर अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए किसान संबंधित कार्यालय या दूरभाष नंबर 01732-458408 पर संपर्क कर सकते हैं।