संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी संदीप को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 56 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडेगी।
नवंबर 2022 को थाना रादौर इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 15 साल की बेटी घर से लापता है। उसने आशंका जताई कि संदीप उसकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की को एक बंद पड़ी प्लाईवुड फैक्ट्री से बरामद कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 363 और 366 ए के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी संदीप को दोषी पाया। इसके बाद कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है।