आठ साल की बच्ची की छेड़छाड़ के दोषी को सात साल की सख्त की सजा, 50 हजार जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। एडीजे डॉ. अब्दुल माजिद की कोर्ट ने आठ साल की बच्ची को गलत नीयत से उठाकर ले जाने वाले वाले फर्कपुर की रामनगर कॉलोनी निवासी सेवाराम को सात साल की सख्त सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
एक व्यक्ति ने फर्कपुर पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी आठ साल की बेटी दूसरी क्लास में पढ़ती है। 17 मार्च 2018 को को शाम सात बजे वह घर से कुछ चीज लेने के लिए किराना की दुकान पर गई थी। रास्ते से उसकी बेटी को रामनगर निवासी सेवाराम उठाकर ले गया। वह उसे गलत नीयत से रेलवे कॉलोनी यार्ड के सामने जंगल में ले गया था। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां से जा रहे लोग जंगल में गए। वहां से सेवाराम उसकी बेटी को छोड़कर फरार हो गया। इस शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दो पोक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था।