फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

12 साल की भतीजी से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी ताऊ को पांच साल की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
12 साल की भतीजी से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी ताऊ को पांच साल की कैद
पांच हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। अतिरिक्त सेशन जज पूनम सुनेजा की कोर्ट ने 12 साल की भतीजी से दुष्कर्म के दोषी ताऊ को पांच साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। करीब साढ़े सात माह तक चली सुनवाई में कोर्ट ने पीड़ित व दोषी पक्ष की दलीले सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
विज्ञापन

छप्पर थाना क्षेत्र के गांव कलावड़ निवासी महिला ने 22 मई 2017 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 12 साल की बेटी छठी कक्षा में पढ़ती है। 22 मई को वह घर पर काम कर रही थी। इसी दौरान उसका जेठ बलवंत सिंह उसके घर आया। आरोपी उसकी 12 वर्षीय बेटी को खाने की चीज दिलाने के बहाने अपने साथ लेकर चला गया। कुछ देर बाद उसकी बेटी रोते हुए घर आई। उसने रोने का कारण पूछताछ तो बच्ची ने उसे बताया कि उसका ताऊ उसे बाडे में बने कमरे में ले गया। जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। उसने ताऊ को धक्का दिया। ताऊ को पिछे गिरते ही वह वहां से भाग निकली। उस समय पुलिस ने आरोपी बलवंत सिंह पर आईपीसी की धारा 376, 511, पोक्सो एक्ट की धारा 6 और 10 के तहत केस दर्ज किया था। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। करीब साढ़े सात माह तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने बलवंत सिंह को दोषी करार दिया। इसके बाद उसे पांच साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें