संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। नई कार की छत से पानी और इंजन से तेल रिसाव होने और कई अन्य दिक्कतों का समाधान न करने पर उपभोक्ता फोरम ने कार निर्माता कंपनी रेनॉल्ट और डीलर चारवी मोटर्स को आदेश दिए है कि उपभोक्ता को पुरानी कार के बदले नई कार दी जाए।
साथ ही फोरम ने पर कार निर्माता कंपनी रेनॉल्ट पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। कंपनी आदेश के 45 दिनों के भीतर पुरानी कार के बदले कार और जुर्माना राशि नहीं देती तो उसे नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना पडेगा। अंसल टाउन निवासी अक्षय पुरी ने चारवी मोटर्स से अगस्त 2021 में रेनॉल्ट कार खरीदी थी। कुछ दिनों बाद ही कार बॉडी के नीचे और चेसिस पर जंग लग गया। कार की छत से पानी और इंजन से तेल का रिसाव शुरू हो गया। अक्षय ने सर्विस स्टेशन से रिपेयर करवाई लेकिन ये दिक्कतें दूर नहीं हुई।
कुछ दिनों बाद कार का ब्रेक पैडल टाइट होने पर कार का एक्सीडेंट हो गया। इतना ही नहीं नई कार के इंजन में भी खराबी आ गई और कार के एसी ने काम करना बंद कर दिया। बार बार शिकायत करने के बावजूद कार में ये दिक्कतें दूर नहीं हुई। फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खरीदार के हक में फैसला सुनाया।