संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। पड़ोस में रहने वाली युवती के साथ दुष्कर्म के दोषी को एडीजे सुदीप गोयल की कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 16 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
सितंबर 2023 को थाना छछरौली क्षेत्र में रहने वाले एक युवती ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके पड़ोस में रहने वाले युवक हर्ष ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता ने बताया कि एक दिन उसके माता-पिता घर पर नहीं थे। एक कमरे में उसकी छोटी बहन और छोटा भाई था और दूसरे कमरे में वह टीवी देख रही थी।
तभी आरोपी उसके कमरे में आ गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वो उसे जान से मार देगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता का मेडिकल करवाने पर उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म, घर में घुसकर छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
शामली कलक्ट्रेट में प्रदर्शन करते बसपा कार्यकर्ता । संवाद