फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मादक पदार्थ तस्करी की दोषी महिला को सात साल कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल बिश्नोई की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी महिला को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी महिला को सात साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 18 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

स्पेशल स्टाफ में नियुक्त एएसआई अशोक कुमार की टीम ने 22 मार्च 2018 को सिविल लाइन थाना पुलिस को बताया था कि वह अपनी टीम के साथ आदर्श नगर पुलिया के पास मौजूद थे। इसी दौरान एक महिला बस स्टैंड से गंदे नाले की पटरी पर आती दिखाई दी। महिला पुलिस टीम को देखकर वापस मुड़कर जाने लगी। शक के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ा तो महिला ने अपने हाथ में ली थैली को गंदे नाले में फेंकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस को महिला के पास एक किलो 30 ग्राम गांजापत्ती बरामद हुई। महिला की पहचान गंदा नाला आदर्श नगर निवासी सुमित्रा के रूप में हुई थी। मामले में वीरवार को सुनवाई के बाद एएसजे राहुल बिश्नोई की अदालत ने सुमित्रा को सात साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें