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Sonipat News: 30 जून तक होंगी यूजी-पीजी की परीक्षाएं

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सोनीपत। जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त नेहा सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक की स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए आवश्यक प्रतिबंध लागू किए हैं।
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सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। हथियार, लाठी, गंडासी, तलवार, चाकू आदि लेकर चलने पर भी रोक रहेगी।

परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में स्थित जेरॉक्स, फोटोकॉपी एवं फैक्स की दुकानों को संचालित करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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जारी आदेशों के अनुसार महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक की परीक्षाएं 15 मई से 30 जून तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। परीक्षाएं दो सत्रों में आयोजित होंगी जिनमें प्रातः 9ः30 बजे से दोपहर 12ः30 बजे तक और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक परीक्षा ली जाएगी। संवाद
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