अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देविंद्र सिंह की अदालत ने मादक पदार्थ व अवैध हथियार सहित गिरफ्तार आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी पवित्र को दोषी कराते देते हुए उसे 20 (बी) एनडीपीएस में दो साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना व अवैध शस्त्र अधिनियम में एक साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने 18 अप्रैल, 2013 को 300 ग्राम चरस व अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था।