सोनीपत। छोटे कारोबारियों के लिए शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना को खत्म होने में सिर्फ तीन दिन बचे हैं। सात अधिनियमों के तहत बकाया कर राशि निपटान के लिए 23 मार्च को शुरू की गई योजना 27 सितंबर तक चलेगी।
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (जीएसटी) नीलरतन ने बताया कि योजना के तहत करदाताओं और डीलरों को बकाया देनदारियों का निपटारा करने का विशेष अवसर दिया है। करदाताओं की सुविधा के लिए सेक्टर-12 स्थित विभागीय कार्यालय 27 सितंबर को शाम सात बजे तक खुला रहेगा।
योजना के तहत एक लाख रुपये तक के बकाया कर, ब्याज और जुर्माने की पूर्ण माफी दी जाएगी। एक लाख से दस लाख रुपये तक के बकाया कर में ब्याज और जुर्माने की माफी के साथ एक लाख रुपये की कर छूट मिलेगी। शेष कर का केवल 40 फीसदी ही अदा करना होगा। इसी प्रकार 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक के बकाया कर में ब्याज और जुर्माने की माफी के साथ एक लाख रुपये की कर छूट दी जाएगी।
शेष कर का 50 फीसदी जमा करवाना होगा। 10 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर में ब्याज और जुर्माना माफी के बाद पूर्ण कर राशि का भुगतान करना होगा। जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय सिंगला ने व्यापारियों का आह्वान किया कि वह इस योजना का लाभ उठाएं।