सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह की कोर्ट ने युवती से छेड़खानी और मारपीट के मामले में दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की रहने वाली युवती ने 24 अप्रैल, 2021 को कुंडली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह उत्तर प्रदेश की ही रहने वाली सहेली के साथ कुंडली में किराये पर रहती थी।
दोनों सहेली पहले एक ही कंपनी में काम करती थीं। वहां पर उनके साथ मूलरूप से बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के गांव छोटा बौधा व घटना के समय प्याऊ मनियारी निवासी ज्ञान प्रकाश भी काम करता था।
कम वेतन होने की वजह से दोनों ने काम छोड़कर दूसरी कंपनियों में काम करने शुरू कर दिया था।
युवती ने बताया था कि उनकी सहेली ने उसे जानकारी दी कि ज्ञान प्रकाश उसे कॉल कर परेशान करता है। वह उस पर दोस्ती करने का दबाव बना रहा है। वह उनका पीछा करता है।
युवती ने बताया था कि 23 अप्रैल, 2021 की रात को दस बजे आरोपी उनके कमरे पर आ गया था। वह नशे में था। उनकी सहेली के दरवाजा खोलते ही ज्ञान प्रकाश ने उसके साथ मारपीट की थी। जब वह सहेली को बचाने गई तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट की और छेड़खानी करते हुए गलत काम करने की कोशिश की थी।
आरोपी ने उनका सिर दीवार में मारा था। बाद में वह भाग गया था। घटना कमरे के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर 30 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डॉ. जसबीर सिंह की कोर्ट ने आरोपी ज्ञान प्रकाश को घर में घुसने, मारपीट व छेड़खानी का दोषी करार देते हुए सात साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।