सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना ने युवक को गोली मारकर घायल करने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं।
गांव मल्हा माजरा निवासी सुमेर सिंह ने 11 मई, 2017 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि वह दो भाई है। उनसे छोटा भाई मदन (21) है। सुमेर ने बताया था कि वह सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हैं। उनके भाई मदन ने बताया था कि तीन माह पहले उनकी गांव के ही कुलदीप उर्फ कलवा से कहासुनी हो गई थी। इसकी कुलदीप रंजिश रखने लगा था। 11 मई, 2017 को उनकी मां ने सूचना दी कि मदन को गोली मार दी है। इस पर वह अपने भाई के पास अस्पताल में गए थे। वहां पर भाई ने बताया था कि वह सड़क पर दुकान के सामने खड़े थे। तभी कार में आए अपने साथी कृष्ण के साथ आए कुलदीप ने उन्हें गोली मार दी थी। इसके बाद वह भाग गए थे। मदन को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मदन ने बताया था कि कुलदीप का भाई उनकी रेकी करता था। इसके बाद गोली मारी गई थी। पुलिस ने तीन पर मुकदमा दर्ज किया था। बाद में मामले एक अन्य आरोपी को पकड़ा गया था। पुलिस ने कुलदीप से वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सरताज बसवाना ने आरोपी कुलदीप को दोषी करार दिया। अन्य को बरी कर दिया गया। अदालत ने हत्या की कोशिश व अवैध शस्त्र अधिनियम में दोषी कुलदीप को 10 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में 40 हजार रुपये पीड़ित मदन को देने के आदेश दिए हैं। कुलदीप उर्फ कलवा आईजी गैंग का सदस्य रहा है।