रोहतक। उपायुक्त सतबीर सिंह ने कहा कि कोई भी व्यापारी चीनी का स्टॉक प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि तक अपने पास नहीं रख सकेगा। व्यापारी को किसी भी स्थान या समय पर अधिकतम 4,000 क्विंटल यानी 400 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। व्यापारियों को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। संवाद