संवाद न्यूज एजेंसी
खरखौदा। शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर पालिका ने सख्त रुख अपनाया है। बाजारों और मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण को देखते हुए नपा ने कार्रवाई का प्लान तैयार किया है। इसके तहत नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने के अलावा जरूरत पड़ने पर दुकान सील करने की निर्णय लिया है।
नगर पालिका की ओर से गठित कमेटी के अध्यक्ष नवीन दहिया के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई है। यह हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई करेगी। नए नियमों के तहत दुकानदार अपनी दुकान के आगे केवल पांच फीट तक ही छज्जा निकाल सकते हैं। इससे अधिक बढ़े हुए छज्जों को हटाया जाएगा।
इसके अलावा नालों पर बने स्लैब, रैंप, चबूतरे और अन्य स्थायी कब्जों को भी तोड़ा जाएगा। पालिका ने दुकानदारों से अपील की है कि वह स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लें। इसके लिए शहर में मुनादी भी करवाई जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 2500 रुपये, दूसरी बार 5000 रुपये का जुर्माना और बार-बार उल्लंघन पर दुकान सील की जाएगी।
रेहड़ी-पटरी वालों के लिए भी नियम तय किए गए हैं। बिना लाइसेंस और निर्धारित स्थान के इतर रेहड़ी लगाने पर चालान किया जाएगा। पार्षद व गठित कमेटी अध्यक्ष नवीन दहिया का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य शहर को सुंदर बनाना और यातायात व्यवस्था को बेहतर करना है।