फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नियम 134ए : पहले चरण का हाल देख दूसरे चरण की प्रक्रिया से विद्यार्थियों ने बनाई  दूरी, अंतिम दिन तक बेहद कम हुए आवेदन

विज्ञापन
विज्ञापन
सोनीपत। नियम 134ए के तहत पहले चरण का हाल देख विद्यार्थियों ने दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया से दूरी बनाए रखी। जिस कारण अंतिम तिथि तक शिक्षा विभाग के पास नाममात्र ही आवेदन पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ पहले चरण में शामिल सभी विद्यार्थियों को दाखिला दिलवाए बिना दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू करने से अभिभावकों में भी रोष बना हुआ है। अभिभावकों का कहना है कि जब पहले चरण में विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया गया तो दूसरे चरण में कैसे दाखिले हो जाएंगे। नियम 134ए के तहत 5 दिसंबर को हुई मूल्यांकन परीक्षा का परिणाम 16 दिसंबर को घोषित किया गया था। जिसमें उत्तीर्ण हुए 2544 विद्यार्थियों को पहले ड्रा में स्थान देते हुए स्कूल अलॉट कर दिए गए थे। पहले ड्रा में शामिल सभी विद्यार्थियों को 24 दिसंबर तक स्कूल में उपस्थिति दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निजी स्कूलों ने दाखिला देने से इंकार कर दिया। शिक्षा विभाग ने अंतिम तिथि को तीन बार बढ़ाया और दाखिला देने से मना करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। उसके बावजूद निजी स्कूल दाखिला देने पर राजी नहीं हुए। अंतिम तिथि तक 1099 विद्यार्थियों का ही दाखिला सुनिश्चित हो पाया है, जबकि 936 विद्यार्थी आज भी दाखिले का इंतजार कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों के दाखिले होंगे या नहीं, शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किए बिना ही दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। नियम 134ए के प्रभारी मनोज वर्मा ने कहा कि दूसरे चरण का ड्रा 7 फरवरी को जारी किया जाएगा, उसमें केवल वो स्कूल ही अलॉट किए जाएंगे, जो विद्यार्थियों को दाखिला दे रहे हैं। ड्रा में केवल उन्हीं विद्यार्थियों का नाम शामिल किया जाएगा, जिसने आवेदन किया होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें