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बीपीएस खानपुर पर सूचना आयोग ने ठोंका 5 हजार रुपये का जुर्माना

Mon, 16 May 2016 12:16 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
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गांव खानपुर कलां स्थित भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की कुलपति को यह जांच खुद करनी होगी कि बीएड कॉलेज के डॉ. संदीप बेरवाल का टीए, डीए से संबंधित 29 मई 2012 का पत्र किसने गायब किया। यह आदेश राज्य सूचना आयोग ने दिया है। इतना ही नहीं आयोग ने जनसूचना अधिकारी पर भी सवाल उठाते हुए विश्वविद्यालय पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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डॉ. संदीप बेरवाल के पिता सुल्तान सिंह आरटीआई कार्यकर्ता हैं। उन्होंने 4 साल पहले 3 सितंबर 2012 को एक आरटीआई लगाई। जब पूरा जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने 3 नवंबर 2012 को फिर अपील की। जब इसके बावजूद समाधान नहीं हुआ तो राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया और दूसरी अपील 27 फरवरी 2013 को की। आयोग ने 4 अप्रैल 2013 को आदेश दे दिया।

सुल्तान सिंह का आरोप है कि राज्य सूचना आयोग के आदेश के बाद भी महिला विश्वविद्यालय की जनसूचना अधिकारी ने 3 बिंदुओं पर जानकारी नहीं दी। दो साल तक सूचनाएं मिलने का इंतजार करने के बाद सुल्तान सिंह ने 13 मार्च 2015 को राज्य सूचना आयोग को शिकायत कर दी। इसी शिकायत पर अपने ताजा फैसले में राज्य सूचना आयोग ने महिला विश्वविद्यालय की जन सूचना अधिकारी की कार्यशैली और आचरण पर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। आयोग ने अब महिला विश्वविद्यालय की कुलपति को आदेश दिया है कि वह स्वयं जांच करें और यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करें कि डॉ. संदीप बेरवाल के 29 मई 2012 के पत्र को किसने गायब किया। सूचनाएं देने में कोताही के लिए आयोग ने महिला विश्वविद्यालय पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है।
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