फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अज्ञात व्यक्ति नहीं कर सकेगा साइबर कैफे का प्रयोग: पांडुरंग

Wed, 01 Jun 2016 12:26 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
विज्ञापन
विज्ञापन
जिले में कोई भी अज्ञात व्यक्ति साइबर कैफे का प्रयोग नहीं कर सकेगा। इसके अलावा होटल, गेस्ट हाउस, साइबर कैफे, मैकेनिकल वर्कशॉप और पेट्रोल पंपों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने होंगे। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट के. मकरंद पांडुरंग ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
विज्ञापन

आदेशों में कहा गया है कि साइबर कैफे, गेस्ट हाउस और होटल का इस्तेमाल करने वाले लोगों का संबंधित संचालक को पहचान पत्र रखना होगा। अगर कोई नाबालिग इन सुविधाओं का प्रयोग कर रहा है तो उस स्थिति में उसके संरक्षक की पहचान होना जरूरी है। आदेशों में कहा गया है कि प्रत्येक साइबर कैफे में सीसीटीवी कैमरे जरूर स्थापित करने होंगे और होटल और गेस्ट हाउस के गेट व स्वागत कक्ष पर भी आगामी दो माह के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इसमें रिकॉर्डिंग की क्षमता भी 60 दिनों तक की होनी चाहिए। इसके अलावा पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाए।

संदेहास्पद लोगों की तुरंत देनी होगी पुलिस को सूचना
साइबर कैफे, होटल और गेस्ट हाउस के मालिक को अगर किसी आगंतुक की गतिविधियां संदेहास्पद नजर आती है तो इसकी सूचना तुरंत नजदीक के पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट या पुलिस कंट्रोल रूम के टेलीफोन नं. 100 तथा 0130-2222903 पर दें। यह आदेश 29 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों को नहीं मानता है कि उसके खिलाफ धारा-188 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें