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Sonipat News: दोहरे हत्याकांड में सात दोषियों को उम्रकैद

Sat, 27 Sep 2025 10:43 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार मान की अदालत ने गांव पिनाना के अड्डे पर हुए दोहरे हत्याकांड में सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही शस्त्र अधिनियम में एक दोषी को पांच साल व दूसरे को छह माह की सजा सुनाई है। दो आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
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गांव पिनाना निवासी देवेंद्र मलिक ने 14 नवंबर, 2015 को मोहाना थाना में मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके भाई पवन व चचेरे भाई विक्की की गांव के अड्डे पर गोलियां मारकर हत्या की गई है। देवेंद्र का कहना था कि उनका चचेरा भाई विक्की हत्या के एक मामले में सजायाफ्ता था और फरीदाबाद जेल से पैरोल पर आया था।
उनके भाई विक्की को गांव भैंसवाल कलां के रंजीता से 30-35 हजार रुपये उधार लेने थे। विक्की ने गांव बिधल के शाका को रुपये लेने के लिए रंजीता के पास भेजा था। रंजीता ने रुपये देने के बजाय शाका से बदतमीजी की थी। इसके बारे में शाका ने उनके भाई विक्की को बताया था।
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विक्की ने रंजीता को फोन कॉल कर इसका उलाहना दिया था। 14 नवंबर, 2015 को सुबह पैरोल खत्म होने के बाद विक्की को वापस जेल जाना था। विक्की के साथ वह तथा उनका भाई पवन मलिक, मोनू उर्फ रविंद्र तथा भांजा जींद निवासी अनिल व साथी मांडौठी निवासी मोनू भी अड्डे पर आए थे।
उसी दौरान दो स्कॉपियो में गांव भैंसवाल निवासी रंजीता, कच्छी व पिंकू, बीधल निवासी अंकुश व तरुण, पानीपत के गांव नारा निवासी शमशेर, जींद के गांव खटकड़ निवासी धोला, फरमाणा निवासी सुनेरा अड्डे पर आए और गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। गोली लगने से उनके भाई पवन व चचेरे भाई विक्की की मौत हो गई थी।
पैसों के लेन-देन में हत्या की गई थी। उन्हें पता लगा था कि विक्की को रंजीता ने रुपये देने के लिए अड्डे पर बुलाया था। मगर उसकी हत्या कर दी गई। मामले में कार्रवाई करते हुए मोहाना थाना पुलिस ने गांव भैंसवाल कलां निवासी रंजीता, प्रवीन उर्फ कच्छी, पंकज उर्फ पिंकू, पवन उर्फ पौना, गांव बीधल निवासी तरुण, गांव निजामपुर निवासी सुरेंद्र उर्फ सुंदरा, लाढौत, रोहतक निवासी दिनेश उर्फ नेशा व पानीपत के नारा निवासी शमशेर, गांव गोपालपुर निवासी अभिलाष व गांव भैंसवाल निवासी धर्मेंद्र व सिटावली निवासी प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया था।

मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी अभिलाष उर्फ कैरा व सुरेंद्र उर्फ सुंदरा की मौत हो गई थी। अब अदालत ने नौ आरोपियों को दोषी करार दिया है। एएसजे अशोक कुमार मान ने रंजीता, प्रवीन उर्फ कच्छी, पंकज उर्फ पिंकू, पवन उर्फ पौना, तरुण, दिनेश उर्फ नेशा व शमशेर को हत्या की धारा में दोषी करार देते हुए उम्रकैद व प्रत्येक पर 1.05 लाख रुपये जुर्माना लगाय है।
वहीं, गांव भैंसवाल निवासी धर्मेंद्र को अवैध शस्त्र अधिनियम में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा सिटावली निवासी प्रमोद को शस्त्र अधिनियम में छह माह कैद व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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