सोनीपत। मत्स्य पालन विभाग की ओर से अनुसूचित जाति के लोगों को वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट फेमिली अंडर फिशरीज सेक्टर स्पेशल कंपोनेंट योजना के तहत अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जा रही है।
उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि विभाग की ओर से तालाब सुधार, खाद-खुराक, रेहड़ी व जाल खरीदने के साथ-साथ मत्स्य पालन के लिए सोलर सिस्टम लगाने पर 40 से 60 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन की विभिन्न गतिविधियों पर मत्स्य पालकों को अनुदान दिया जा रहा है।
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मीठे पानी के मत्स्य पालन के लिए नया तालाब बनाने व खाद-खुराक पर अधिकतम खर्च 11 लाख, खारे पानी मछली पालन के लिए नया तालाब बनाने व खाद-खुराक पर अधिकतम खर्च 14 लाख पर 40 फीसदी सामान्य वर्ग व 60 फीसदी अनुसूचित जाति व महिलाओं के लिए अनुदान दिया जा रहा है।
उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अन्य गतिविधियों पर भी 40 फीसदी सामान्य वर्ग व 60 फीसदी अनुसूचित जाति व महिलाओं के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। योजना के अनुसार लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी, बेरोजगार व सरकारी संस्था से मत्स्य पालन में प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। किसी भी मद में लाभ प्राप्ति के लिए आवेदन सरल पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। अपना प्रार्थना पत्र देने के लिए जिला मत्स्य अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।